ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं। | how to apply online for driving licence in Hindi
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं?: दोस्तों आए दिन हमें किसी न किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ती रहती है चाहे फिर वह आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो “ड्राइविंग लाइसेंस” हो या फिर कोई अन्य दस्तावेज। और अगर आप इन सभी दस्तावेजों को बनवाने के लिए किसी साइबर कैफे या फिर जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो इन कामों में आपका बहुत सारा समय व्यर्थ हो सकता है।
कई बार तो आपको इन कामों को करने के लिए अपने दफ्तर से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसा उपाय खोज रहे हैं जिससे कि आपका समय व्यर्थ होने से बच जाए या आप अपने किसी दस्तावेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उन्हीं दस्तावेजों में से एक दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस(DL) के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
आज के इस लेख में हम आपको यह बताने वाले हैं कि “ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं?” या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से किया जा सकता है? और इसी के साथ-साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि:-
- ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?
- भारत में ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?
- ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की महत्वपूर्ण शर्तें!
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज।
- ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना खर्च आता है?
- ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने पर क्या करें?
अगर आप भी इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज के हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है।
> ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?(Driving License)
दोस्तों अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें जिसे हम लोग साधारण भाषा में डीएल(DL) भी कहते हैं यह सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी प्रकार के वाहन जैसे कि ट्रक,स्कूटर,मोटरसाइकिल,बस,कार या फिर अन्य सभी प्रकार के वाहनों को पब्लिक रोड या फिर किसी भी प्रकार की सड़कों पर चला सकते हैं।
अगर आप अपने वाहन को पब्लिक रोड या सड़कों पर चलाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है जो कि एक नियम है अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना किसी भी पब्लिक रोड पर अपना वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसा करना एक कानूनी अपराध है।
> भारत में ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?
वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग प्रत्येक देश में अनिवार्य है अगर आपके पास वैध “ड्राइविंग लाइसेंस” नहीं है तो आप किसी भी स्थिति में सड़कों पर अपने वाहन को नहीं चला सकते।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होने के बहुत सारे कारण है जिनमें से एक कारण यह भी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने से दूर रखा जाए ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो तथा वाहन चलाने से ऐसे लोगों को भी दूर रखा जाए जो कि वाहन चलाना अच्छे ढंग से नहीं जानते जिससे कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके।
दोस्तों बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी पब्लिक रोड या मार्ग पर वाहन चलाना कानूनी अपराध है यह तो सभी लोग जानते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके साथ साथ आपके वाहन को जब्त भी किया जा सकता है तथा ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है।
> ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?
तो आइए अब एक-एक करके ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:-
- Learner driving लाइसेंस
- Permanent driving लाइसेंस
- Commercial driving लाइसेंस
> लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?
यदि आप पहली बार अपना लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपका लाइसेंस लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी में आता है, सबसे पहले आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन पत्र देते हैं लेर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से आप किसी भी वाहन को सीखने के लिए चला सकते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपको किसी भी वाहन को सीखने का अधिकार देता है।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 6 माह तक होती है इस लाइसेंस के बनने के बाद आप एक महीने बाद अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाने का आवेदन दे सकते हैं।
> परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?
यह ड्राइविंग लाइसेंस भारत में सबसे ज्यादा बनवाया जाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद जब आप वाहन को चलाना सीख जाते हैं तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना चाहिए। ड्राइविंग टैस्ट पास करने के बाद RTO(रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करता है जो कि भारत सरकार की एक संस्था है।
> कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस RTO द्वारा कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए जारी किया जाता है कमर्शियल वाहनों का मतलब होता है “ऐसे वाहन जिनका उपयोग यातायात के साधन के रूप में यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए किया जाता है”, वहीं कुछ कमर्शियल वाहनों का उपयोग सामानों को लाने व ले जाने के लिए और निर्माण कार्यों के दौरान भी किया जाता है।
कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए तीन प्रकार के लाइसेंस को जारी किया जाता है जो कि नीचे दिए हुए हैं:-
- Heavy motor vehicle (हैवी मोटर व्हीकल)
- Medium motor vehicle (मीडियम मोटर व्हीकल)
- Light goods transport motor vehicle (लाइट गूड्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल)
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए योग्यता थोड़ी अलग होती है हालांकि, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही होती है। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद आप किसी भी कमर्शियल वाहन को चला सकते हैं।
> ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की महत्वपूर्ण शर्तें!
अगर आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको नीचे दी हुई महत्वपूर्ण शर्तों को ध्यान में रखना होगा इन शर्तों को पूरा किए बिना आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते।
- आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए।
- आवेदन कर्ता के पास उसकी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड) होना चाहिए।
- आवेदक के पास उसकी दो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
- आवेदन कर्ता के पास अपना फोन नंबर होना अनिवार्य है।
- आवेदन कर्ता भारत का निवासी होना चाहिए।
- हाईस्कूल या इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए।
- आवेदक के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे या आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
> ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज।
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो Driving license को बनवाने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की जरुरत भी पड़ती है। आपके पास इन आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी तथा ओरिजिनल दस्तावेज दोनों का होना जरूरी है जो कि नीचे दिए हुए हैं:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी या पैनकार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड)
- लर्निंग लाइसेंस नंबर\
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या हाईस्कूल की मार्कशीट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर
अगर आप 16 साल के हो गए हैं तो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस उम्र में आपको दो पहिये वाहन का लाइसेंस मिल सकता है वहीं यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो आप चार पहिये वाहन यानी कार के Driving license के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
> ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप किसी एजेंट की मदद ले सकते हैं, या फिर आप स्वयं RTO (Regional Transport Authority) ऑफिस जाकर या आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं मतलब इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।
आज के इस लेख में हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के ऑनलाइन तरीके के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नीचे दिए हुए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Step 1: सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाएँ।
Step 2: इसके बाद आपका होम पेज खुलकर आ जाएगा इसमें सबसे पहले आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
Step 3: इसके पश्चात आपको “Driving License” के ऑप्शन पर क्लिक करके New driving licence के विकल्प का चयन करना है। अब आपको Continue ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
Step 4: अब आपको अपना Lerner लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि लिखकर ok करना है DL का ऑफिशियल पेज open हो जाएगा।आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी।
Step 5: सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा।
Step 6: अब आपको समय और दिन का चयन करना होगा और आपको उसी दिन (RTO) कार्यालय में उपस्थित होना होगा जिस दिन का समय आपने चयन किया है।
Step 7: समय और दिन का चयन करके आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन फीस का भुगतान आप “Net Banking” के द्वारा कर सकते हैं।
Step 8: अब सारी डीटेल्स और फीस भुगतान के बाद आप आखिर में सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें। इस तरह आपकी डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस प्रक्रिया के बाद दिए गए समय व दिन के अनुसार (RTO) कर्मचारी द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा, परीक्षा में पास होने के बाद आपको driving license डाक सेवा द्वारा भेज दिया जाएगा।
> ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना खर्च आता है?
अगर आप भी जानना चाहते है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आता है तो हम आपको बता दें कि अगर आप driving license बनवाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस की फीस ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार के ऊपर निर्भर करती है।
अगर आप बिना किसी एजेंट की मदद लिए खुद RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस के लिए 250 रूपये और परमानेंट लाइसेंस के लिए 750 रूपये का खर्च आता है।
इसके अलावा अगर आप बड़े वाहन के लाइसेंस यानी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें करीब 1400 रूपये का खर्च आता है यह फीस अलग अलग राज्यों में थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। यदि इस driving licence में एजेंट की मदद लेते है तो इसमें 3000 रूपये तक का खर्च आ सकता है।
> ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने पर क्या करें?
दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने पर आप दूसरा driving license कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने की शिकायत दर्ज कराएं ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रहें।
- इसके बाद आपको उसी RTO ऑफिस जाना है जिस RTO की तरफ से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था।
- उसके बाद सबसे पहले वहाँ जाकर आप LLD फॉर्म भरकर उसे वहीं सब्मिट कर दे।
- इस फॉर्म के साथ विभाग की ओर से निर्धारित की गई फीस भी भर दें।
- इस पूरे प्रोसेस के बाद 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा।
दोस्तों अब हमें उम्मीद है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने पर आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जान गए होंगे और अगर आप हमारे इस आर्टिकल को यहां तक पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
आइए अब आप लोगों के द्वारा हाल फिलहाल में पूछे गए सवालों के जवाबों को विस्तार से जानते हैं।
FAQ(frequently asked questions)
प्रश्न 1. क्या मैं कार लाइसेंस पर थ्री व्हीलर चला सकता हूं?
उत्तर:- “हाँ” अगर आपके पास कार का लाइसेंस है और आप किसी तीन पहिया वाहन को चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कार लाइसेंस पर थ्री व्हीलर वाहन भी चला सकते हैं।
प्रश्न 2. क्या मैं कार लाइसेंस के साथ मोटरसाइकिल चला सकता हूं?
उत्तर:- “हाँ” अगर आप कार लाइसेंस के साथ मोटरसाइकिल चलाने की सोच रहे हैं, तो आप परमानेंट लाइसेंस से मोटरसाइकिल चला सकते हैं।
प्रश्न 3. क्या बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना संभव है?
उत्तर:- “हाँ” अगर आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बिना टेस्ट दिए ही लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होता है।
प्रश्न 4. क्या कोई लर्नर ड्राइवर अकेले गाड़ी चला सकता है?
उत्तर:- “नहीं” ड्राइविंग लाइसेंस के नियम के अनुसार कोई भी लेर्नर ड्राइवर अकेले गाड़ी नहीं चला सकता। यदि उन्हें अकेले ही वाहन चालाना है तो मुख्य सड़क पर न चलाकर इसके लिए उन्हें खुले मैदान या कॉलोनी में कार या वाहन चलाना होगा। वहीं वाहन के आगे और पीछे लाल रंग में ‘L’ लिखा होना आवश्यक है।
प्रश्न 5. क्या मुझे ड्राइवर लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकता है?
उत्तर:- “हाँ “ अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको परिवहन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
प्रश्न 6. क्या भारत में 16 साल का बच्चा गाड़ी चला सकता है?
उत्तर:- भारत में परिवहन विभाग के मुताबिक 16 से 18 साल के नाबालिग को बिना गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति है स्कूटी या अन्य वाहन तो चला सकते हैं, जिसमें गीयर न हो।
लेकिन अगर आपकी उम्र 16 से कम है तो आप किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकते।
प्रश्न 7. ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में आता है?
उत्तर:- 30 दिन के अंदर आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाता है और इसके बाद लगभग 30 दिन के भीतर ही आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाता है।
प्रश्न 8. क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हैं?
उत्तर:- “नहीं” अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो यह एक कानूनी अपराध है और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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